प्रस्तावना
विभाग के विकास कार्यक्रमों एवं गन्ना उत्पादन की नवीनतम तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने के उददेश्य से गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम १९५३ एवं तत्सम्बन्धी नियमावली १९५४ की विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना विकास परिषद गठित की जाती है |
सदस्यता
परिषद के निम्न विवरणानुसार सदस्य होते है :-
१. सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा नामित दो प्रतिनिधि
२. परिषद के सुरक्षित क्षेत्रों की गन्ना समितियों के प्रबन्धन समिति द्वारा चुने गये पांच प्रतिनिधि जिनमें से दो प्रतिनिधि निर्बल वर्ग के होंगे |
३. लाईसेंसकृत खाण्डसारी इकाई स्वामियों द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि
४. सहायक गन्ना आयुक्त
५. गन्ना रक्षा निरीक्षक (पद सृजित होने पर)
६. बीज उत्पादन अधिकारी(पद सृजित होने पर)
७. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जो परिषद का सदस्य-सचिव होता है |
उक्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है |
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो गन्ना विकास परिषद का सचिव/मंत्री है, परिषद क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होता है जब कि फील्ड स्तर पर विकास कार्यो के लिये गन्ना पर्यवेक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक उत्तरददायी होतें है ४५० हेक्टे० क्षेत्र पर एक गन्ना पर्यवेक्षक एवं तथा १२ गन्ना पर्यवेक्षकों पर एक गन्ना विकास निरीक्षक सामान्यत: नियुक्त होता है जो ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों का संचालन करते है |
कार्य
१. गन्ना परिषद क्षेत्र के लिये गन्ना विकास कार्यक्रम तय करना |
२. गन्ना बीज, प्रजाति, गन्ना बुबाई कार्यक्रम, खाद, उर्वरक एवं कृषि निवेशों का प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित करना |
३. सिंचाई एवं कृशि सुविधाओ को सुनुश्चित करना |
४. रोग/कीट के नियंत्रण हेतु हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना एवं मृदा की उर्वरा शक्ति मे वृद्धि के प्रयास करना |
५. गन्ना उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को गन्ने की खेती की नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना |
६. गन्ना आयुक्त के निर्देशन में उपलब्ध कोष का उपयोग करना |
७. राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना |
८. ऐसे अन्य सभी कार्य जो परिषद क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित हो |
वित्तीय स्रोत
गन्ना विकास परिषदों की वित्तीय व्यवस्था निम्न संशाधनों से होती है:-
१. भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान |
२. चीनी मिल/खाडसारी ईकाइयों तथा गन्ना समितियों द्वारा निर्धारित दरों पर
दिये गये भुगतान (गन्ना विकास कमीशन)
३. राज्य सरकार द्वारा आबंटित कोई धनराशि
सूची
क्र० स० नाम- गन्ना विकास परिषद जनपद दूरभाष
१. गन्ना विकास परिषद सितारगंज ऊधमसिंह नगर ०५९४८-२५४३१५
२. गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर ०५९४४-२६४०२०
३. गन्ना विकास परिषद गदरपुर ऊधमसिंह नगर ०५९४९-२७१५४४
४. गन्ना विकास परिषद बाजपुर ऊधमसिंह नगर ०५९४८-२८१९१७
५. गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर ०५९४७-२२२७१३
६ गन्ना विकास परिषद काशीपुर ऊधमसिंह नगर ०५९४७-२७५१२६
७. गन्ना विकास परिषद इकबालपुर(रुडकी) हरिद्वार ०१३३२-२७९५३०
८. गन्ना विकास परिषद लिब्बरहेड हरिद्वार ०१३३२-२७९५३०
९. गन्ना विकास परिषद लक्सर हरिद्वार ०१३३२-२५४७४७
१०. गन्ना विकास परिषद डोईवाला देहरादून